UPPSC मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की 18 जून को होने वाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उत्तर-पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश को भी रद्द कर दिया है. बता दें, उच्च न्यायालय ने सवालों के सही जवाब के आधार पर उम्मीदवारों के उत्तर पत्रों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था.
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न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने UPPSC की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. प्रारंभिक परीक्षा 2017 में हुई थी और मुख्य परीक्षा 18 जून को होगी.
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पहले UPPSC की मुख्य परीक्षा 18 मई को होनी थी लेकिन उत्तर-पत्रों के पुनर्मूल्यांकन के उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से परीक्षा के लिए नई तारीख 18 जून तय कर दी गई थी.
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