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This Article is From May 05, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2021 पर लगाई रोक 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2021 की छह मई से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं को स्थगित कर दिया क्योंकि इन्हीं तारीख में मध्य प्रदेश दीवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ संभाग (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2021 पर लगाई रोक 
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2021 पर लगाई रोक 
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2021 की छह मई से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं (mains examination of Haryana Civil Service (Judicial Branch) को स्थगित कर दिया क्योंकि इन्हीं तारीख में मध्य प्रदेश दीवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ संभाग (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है.न्यायमूर्ति विनीत सरण और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने आंतरिक आदेश पारित किया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की गई है. 

शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से परिवर्तित तिथियां बताने या तारीख तय करने में उसकी सहायता करने को कहा. राघव गुंबर और कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने अपनी याचिका में इस बात की ओर इशारा किया था कि हरियाणा की परीक्षा पहले 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच होनी थी. हालांकि दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की तारीखें भी उसके साथ पढ़ने के कारण इसे 6 से 8 मई के लिए स्थगित कर दिया गया.

मामले में वकील नमित सक्सेना ने मांग की कि उच्च न्यायालय को मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तारीखों को देखते हुए मौजूदा तिथियों को भी स्थगित करना चाहिए.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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