उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने 2014 की दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) परीक्षा के 12 असफल उम्मीदवारों को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह चार हफ्ते के भीतर इन उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करे। न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति पी वी रेड्डी समिति की ओर से इन उम्मीदवारों को बाद में पूर्नमूल्यांकन में सफल घोषित किया गया था।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘हम दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह चार हफ्ते के भीतर इन 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करे।’’ पीठ ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को ‘‘हरसंभव साधनों’’ के जरिए सूचित किया जाए ।
उच्चतम न्यायालय ने पहले पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेड्डी से कहा था कि वह 2014 की दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के करीब 650 असफल उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन करें। पीठ ने समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें 12 और उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था।
पीठ ने यह भी कहा कि इन 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार वही बोर्ड करेगा जिसने अन्य सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया था।
न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से कहा कि वह उसके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और 25 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर जनहित याचिका पर अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘हम दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह चार हफ्ते के भीतर इन 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित करे।’’ पीठ ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को ‘‘हरसंभव साधनों’’ के जरिए सूचित किया जाए ।
उच्चतम न्यायालय ने पहले पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेड्डी से कहा था कि वह 2014 की दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा के करीब 650 असफल उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिका का फिर से मूल्यांकन करें। पीठ ने समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर विचार किया जिसमें 12 और उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था।
पीठ ने यह भी कहा कि इन 12 उम्मीदवारों का साक्षात्कार वही बोर्ड करेगा जिसने अन्य सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया था।
न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से कहा कि वह उसके निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और 25 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर जनहित याचिका पर अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
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