नई दिल्ली:
पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगमों के विद्यालयों में शिक्षकों के 6023 पदों में 2000 से अधिक पद खाली हैं.
किसमें कितने पद हैं खाली
ईडीएमसी ने कहा, विशेष एजूकेटरों के 365 पदों में से 332, नर्सरी शिक्षकों के 323 पदों में से 125 और प्राथमिक शिक्षकों के 5335 पदों में 1653 खाली हैं. निगम ने न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के सामने दाखिल अपने हलफनामे में यह खुलासा किया है. न्यायमूर्ति मनमोहन दिल्ली सरकार और नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षकों की 26,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर आप सरकार एवं नगर निगम के विरूद्ध अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग संबंधी अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं.
आदेश की जानबूझकर अवज्ञा
ईडीएमसी ने यह भी कहा कि पिछले साल सितंबर में उसने एसडीएमसी को शिक्षकों की अपनी जरूरत भेज दी थी. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों के विद्यालयों में शिक्षकों के 26,031 रिक्त पद (इनमें 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा सृजित किए गए 9000 पद शामिल नहीं हैं) हैं. एनजीओ सोशल जूरिस्ट की अर्जी में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में विद्यालयों में हर अकादमिक वर्ष के शुरू होने पर शून्य रिक्त पद सुनिश्चित करने के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा है.
किसमें कितने पद हैं खाली
ईडीएमसी ने कहा, विशेष एजूकेटरों के 365 पदों में से 332, नर्सरी शिक्षकों के 323 पदों में से 125 और प्राथमिक शिक्षकों के 5335 पदों में 1653 खाली हैं. निगम ने न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के सामने दाखिल अपने हलफनामे में यह खुलासा किया है. न्यायमूर्ति मनमोहन दिल्ली सरकार और नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षकों की 26,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने को लेकर आप सरकार एवं नगर निगम के विरूद्ध अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग संबंधी अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं.
आदेश की जानबूझकर अवज्ञा
ईडीएमसी ने यह भी कहा कि पिछले साल सितंबर में उसने एसडीएमसी को शिक्षकों की अपनी जरूरत भेज दी थी. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों के विद्यालयों में शिक्षकों के 26,031 रिक्त पद (इनमें 2015 में दिल्ली सरकार द्वारा सृजित किए गए 9000 पद शामिल नहीं हैं) हैं. एनजीओ सोशल जूरिस्ट की अर्जी में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में विद्यालयों में हर अकादमिक वर्ष के शुरू होने पर शून्य रिक्त पद सुनिश्चित करने के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा है.
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