नई दिल्ली:
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नये नियमों को मंजूरी दी है जिसके तहत इन संस्थानों द्वारा स्थापित किए जाने वाले परिसर के बाहर के केंद्रों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। हालांकि उनकी गुणवत्ता आश्वस्त करनी पड़ेगी।
नये दिशानिर्देशों में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए नये केंद्रों की स्थापना से संबंधित आवेदनों के निपटारे की खातिर सात महीने की समय सीमा तय की गयी है।
डीम्ड विश्वविद्यालयों से जुड़े दिशानिर्देशों के अनुसार यह फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय काउंसलिंग के दौरान 10,000 से अधिक शुल्क नहीं ले पाएंगे। एक संवाददाता सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिशानिर्देशों की घोषणा की। उन्होंने कहा, कैपिटेशन फीस की मंजूरी नहीं होगी।
नये दिशानिर्देशों में यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए नये केंद्रों की स्थापना से संबंधित आवेदनों के निपटारे की खातिर सात महीने की समय सीमा तय की गयी है।
डीम्ड विश्वविद्यालयों से जुड़े दिशानिर्देशों के अनुसार यह फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालय काउंसलिंग के दौरान 10,000 से अधिक शुल्क नहीं ले पाएंगे। एक संवाददाता सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिशानिर्देशों की घोषणा की। उन्होंने कहा, कैपिटेशन फीस की मंजूरी नहीं होगी।
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