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NEET 2024: नीट परीक्षा पर सुप्रीम फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा, लेटेस्ट अपडेट 

NEET 2024 Re-exam not be Conducted Again: सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में आज, 23 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के दोबारा आयोजित करने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि नीट री-टेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे.

NEET 2024: नीट परीक्षा पर सुप्रीम फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा, लेटेस्ट अपडेट 
NEET 2024: नीट परीक्षा पर सुप्रीम फैसला
नई दिल्ली:

NEET 2024 Re-exam not be Conducted Again: सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में आज, 23 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के दोबारा आयोजित करने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि नीट री-टेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मैटरियल नहीं मिला है जिसे दिखता हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है, उनकी बेदाग उम्मीदवारों से अलग कर पहचान कर पाना संभव है. अगर आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो भी उस उम्मीदवार का एडमिशन रद्द किया जा सकता है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अदालत को लगता है कि नए सिरे से नीट यूजी आयोजित करने का निर्देश देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इससे 24 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हो सकते हैं. इससे एडमिशन प्रोसेस में व्यवधान पैदा होगा, मेडिकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रबाव पड़ेगा, योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर की उपलब्धता पर असर पड़ने के साथ-साथ वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था.

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शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट यूजी में कोई सिस्टेमैटिक ब्रीच नहीं मिला है. नीट पेपर में फिजिक्‍स के विवादित सवाल का सही जवाब विकल्‍प 4 है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और उसके उत्तर के हिसाब से नीट का फिर रिजल्ट जारी करें और फिजिक्स में विकल्प 4 को प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर माना जाए. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स की शिकायत पर एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी री-टेस्ट का आयोजन किया था. उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने या ग्रेस मार्क्स छोड़ने का विकल्प दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी छात्र को इस निर्णय में दिए गए उत्तरों के संबंध में कोई व्यक्तिगत शिकायत है तो वह सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकता है. 

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