
मध्य प्रदेश में नए प्राइवेट कॉलेज सत्र 2018-19 के नियमों के तहत अब मकान में पांच साल तक किराए पर चलाए जा सकते हैं कॉलेज
- MP में प्राइवेट कॉलेज पांच साल तक किराए के मकान में चलाए जा सकेंगे.
- 5 साल के बाद प्राइवेट कॉलेजों को किराए के मकान में नहीं चलाया जा सकेगा.
- मध्य प्रदेश में ये नियम लागू कर दिया गया है.
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भोपाल:
मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज पांच साल तक किराए के मकान में चलाए जा सकेंगे. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रदेश में नए प्राइवेट कॉलेज सत्र 2018-19 की गाइड में दिए गए नियमों के तहत अधिकतम पांच साल तक कॉलेज किराए के मकान में चलाए जा सकते हैं. उच्च शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि किसी भी स्थिति में पांच साल के बाद किराए के मकान में कॉलेज चलाने की अनुमति नहीं है.
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प्रदेश के ऐसे प्राइवेट कॉलेज, जो पांच सालों से किराए के मकान में चलाए जा रहे हैं.उन्हें उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त से खुद के मकान में कॉलेज को शिफ्ट करने के लिए मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही संबंधित यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता जाएगी.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल, इंजीनियरिंग और कई कोर्सेज के लिए जगह-जगह पर कई प्राइवेट कॉलेज हैं, इनमें से कई कॉलेज किराए के मकान में चलाए जा रहे हैं.
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इनपुट- आईएएनएस
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