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This Article is From Oct 23, 2019

बिहार: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के बनेंगे नियम, शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

सरकार अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए शिक्षकों को न केवल प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि विभागीय अधिकारियों को इसके लिए नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

बिहार: स्कूली बच्चों की सुरक्षा के बनेंगे नियम, शिक्षक होंगे प्रशिक्षित
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्‍ली:

बिहार सरकार अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सजग हुई है. सरकार अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए शिक्षकों को न केवल प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि विभागीय अधिकारियों को इसके लिए नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने बुधवार को बताया कि निजी स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिकारियों को नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है. इस ड्राफ्ट के आधार पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद इसे कानून के रूप में लागू किया जा सके.

सिंह ने बताया कि इस नियमावली में दायित्व निर्वहन के अलावा सजा का प्रावधान किया जाएगा. ड्राफ्ट में सभी चीजों का स्पष्ट उल्लेख करने का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि बीईपीसी ने यूनिसेफ के सहयोग से बच्चों की सुरक्षा के गुर सीखने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य के सभी नौ प्रमंडलों से पांच-पांच शिक्षकों का चयन किया गया है. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये सभी शिक्षक जिलास्तर पर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे.

उन्होंने बताया कि इस मॉड्यूल के आधार पर अगले साल जनवरी से मार्च तक राज्य के करीब 5800 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के दो-दो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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