
नयी दिल्ली:
एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए एनईईटी को रद्द करने के अपने आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि चूंकि साझा प्रवेश परीक्षा नियमावली बहाल हो गई है, इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) परीक्षाएं आयोजित कर सकती है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मेडिकल पेशे की पवित्रता की हिफाजत करने में मदद मिलेगी और एमसीआई अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से देश में मेडिकल शिक्षा को मानकीकृत करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मौजूद सूत्रों ने बताया कि एनईईटी नियम बहाल हो गए हैं और एमसीआई परीक्षाएं ले सकती हैं।
संपर्क किए जाने पर एमसीआई अधिकारियों ने कहा कि वे कोई बयान जारी करने से पहले न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेंगे।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने शीर्ष न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे मेडिकल पेशे की पवित्रता की हिफाजत करने में मदद मिलेगी और एमसीआई अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से देश में मेडिकल शिक्षा को मानकीकृत करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मौजूद सूत्रों ने बताया कि एनईईटी नियम बहाल हो गए हैं और एमसीआई परीक्षाएं ले सकती हैं।
संपर्क किए जाने पर एमसीआई अधिकारियों ने कहा कि वे कोई बयान जारी करने से पहले न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेंगे।
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