
नई दिल्ली:
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि वह 2016 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शुरूआती 4,000 तक रैंक हासिल करने वालों के नाम और उन्हें मिले अंक प्रकाशित करे। मुख्य न्यायाधीश गिरीश गुप्ता और न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की खंडपीठ ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह 10 दिन के भीतर 4,000 तक रैंक लाने वाले छात्रों के नाम, उनके रोल नंबर, परीक्षा में हासिल किए गए अंक और रैंक कर प्रकाशन करे ।
यह आदेश उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में 2016 की मेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में दिखाए गए नामों में अनियमितताएं हैं । बोर्ड ने इस बात से इनकार किया कि किसी ने कुछ गलत किया है । बोर्ड ने पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने का दावा किया ।
इसके बाद अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह उन छात्रों के नाम प्रकाशित करे जिन्हें इस साल की राज्य मेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 4,000 तक की रैंक हासिल हुई है।
यह आदेश उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में 2016 की मेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में दिखाए गए नामों में अनियमितताएं हैं । बोर्ड ने इस बात से इनकार किया कि किसी ने कुछ गलत किया है । बोर्ड ने पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने का दावा किया ।
इसके बाद अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह उन छात्रों के नाम प्रकाशित करे जिन्हें इस साल की राज्य मेडिकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 4,000 तक की रैंक हासिल हुई है।
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