महाराष्ट्र में लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए CET बरकरार रहेगा: कोर्ट

महाराष्ट्र में लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए  CET बरकरार रहेगा: कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के विधि कॉलेजों में प्रवेश के लिए पिछले महीने हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 'महाराष्ट्र विधि सीईटी' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फानसाल्कर जोशी की खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा खुद में अवैध नहीं है और राज्य के पास निजी विधि कॉलेजों के लिए सीईटी परीक्षा कराने की शक्ति है। विधि कॉलेजों के लिए सीईटी परीक्षा इस साल से शुरू हुई है और यह 18 तथा 19 जून को आयोजित की गई थी।

एक भावी विधि छात्रा शालिनी कोटियां ने याचिका दायर करके सीईटी को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य को ऐसी कोई परीक्षा आयोजित करने की शक्ति नहीं है।


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