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This Article is From May 11, 2022

Annamalai University: अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नो टू एडमिशन आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी 

Annamalai University: तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है. अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने मद्रास हाई कोर्ट में यूजीसी द्वारा ओडीएल पाठयक्रमों में दाखिलों पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी है.

Annamalai University: अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नो टू एडमिशन आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी 
अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने यूजीसी के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी 
नई दिल्ली:

Annamalai University: तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय (Annamalai University) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) के एक आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है. अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने मद्रास हाई कोर्ट में यूजीसी द्वारा ओडीएल पाठयक्रमों में दाखिलों पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी है. विश्वविद्यालय की रिट याचिका में इस साल 25 और 30 मार्च को यूजीसी के एक सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय को किसी भी कार्यक्रम में किसी भी छात्र को इस आधार पर प्रवेश नहीं देना चाहिए कि उसने 2014-15 शैक्षणिक वर्ष से यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं किया है. 

रिट याचिका में यूजीसी को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता जारी करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है. अंतरिम प्रार्थना नोटिस के संचालन पर रोक लगाने और यूजीसी को निर्देश देने के लिए है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय को 2022-23 से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के तहत छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाए.

जब यह मामला 6 मई को न्यायमूर्ति आर महादेवन के सामने आया, तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि समय-समय पर इस मामले पर केवल अंतरिम आदेश पारित करके विचार किया जा रहा था और छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा था. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कोई भी प्रवेश इस रिट याचिका के परिणाम के अधीन था और न्यायाधीश ने इसे रिकॉर्ड किया और मामले को गर्मी की छुट्टी के तुरंत बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सार्वजनिक नोटिस पूरी तरह से इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के खिलाफ था.

विश्वविद्यालय ने हर साल मान्यता के लिए आवेदन किया था और यूजीसी ने यह अच्छी तरह से जानते हुए यथास्थिति बनाए रखी कि 2015 में एक रिट अपील पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि "विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में किए गए सभी प्रवेश केंद्रों के बाहर स्थित हैं। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, लंबित अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होगा."

अंतरिम आदेश के मद्देनजर याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय ने हर साल मान्यता के लिए आवेदन किया और प्रतिवादियों ने न तो मंजूरी दी और न ही खारिज किया. विश्वविद्यालय ने तर्क दिया कि  मार्च की सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक रूप से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को खराब कर रही थी और उन छात्रों के लिए भय पैदा कर रही थी जो अपने पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे थे.

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