
नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय यानि डीओई ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि उसके स्कूलों में 9000 से अधिक टीचर्स की भर्ती के लिये विज्ञापन जारी किया गया है और चयन प्रक्रिया जारी है. दिल्ली सरकार के डीओई ने यह भी कहा कि 2778 योग्य ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की दिल्ली सरकार के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) के तौर पर तदर्थ पदोन्नति के लिये अनुशंसा की है और यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी.
डीओई ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने हाई कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन किया है इसलिये एनजीओ सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर अवमानना याचिका खारिज की जाए. एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट के दिसंबर 2001 के आदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं किये जाने का आरोप लगाया है. अदालत ने अपने उस आदेश में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली सरकार के स्कूलों में हर शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत होने पर शून्य रिक्ति सुनिश्चित करे.
मामले को न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव के समक्ष कल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है.
डीओई ने अपने हलफनामे में कहा कि उसने हाई कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन किया है इसलिये एनजीओ सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर अवमानना याचिका खारिज की जाए. एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट के दिसंबर 2001 के आदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं किये जाने का आरोप लगाया है. अदालत ने अपने उस आदेश में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली सरकार के स्कूलों में हर शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत होने पर शून्य रिक्ति सुनिश्चित करे.
मामले को न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव के समक्ष कल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है.
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