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जीवन प्रमाण ऑनलाइन जमा करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं पेंशनभोगी

कोई भी पेंशनभोगी बैंक, पोस्ट ऑफिस या राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी कार्यालयों जैसी पेंशन प्रदाता एजेंसी में खुद जाकर यह जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है, या जीवन प्रमाणपत्र को डिजिटल तरीके से भी सबमिट कर सकता है.
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NDTV Profit हिंदी11:12 AM IST, 09 Nov 2022NDTV Profit हिंदी
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केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन हासिल करते रहने के लिए प्रत्येक वर्ष अपने जीवित होने का सबूत, यानी जीवन प्रमाण, यानी वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र पेंशन प्रदाता एजेंसी (Pension Disbursing Agency या PDA) को देना होता है. यह प्रमाणपत्र बेहद अहम दस्तावेज़ है, क्योंकि यह पेंशनभोगी के अस्तित्व का प्रमाण है.

1 नवंबर के बाद ये जीवन प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष देना होगा. हालांकि केंद्र सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ पेंशनभोगियों को अतिरिक्त समय भी प्रदान किया है, जो अब 1 अक्टूबर से ये प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं.

सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल करने की खातिर कई विकल्प दिए हैं.

कोई भी पेंशनभोगी बैंक, पोस्ट ऑफिस या राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी कार्यालयों जैसी पेंशन प्रदाता एजेंसी में खुद जाकर यह जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है, या जीवन प्रमाणपत्र को डिजिटल तरीके से भी सबमिट कर सकता है.

यदि पेंशनभोगी स्वयं PDA के पास नहीं जा रहा, तो किसी भी नामित अधिकारी द्वारा दस्तख़तशुदा जीवन प्रमाणपत्र निर्धारित फॉरमैट में जमा करवाया जा सकता है. केंद्रीय पेंशन खाता कार्यालय (Central Pension Accounting Office या CPIO) द्वारा जारी योजना से जुड़ी बुकलेट के अनुसार, ऐसे पेंशनभोगियों को व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने से छूट दी गई है.

पेंशनभोगी अपना वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जमा करवाने के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के अंतर्गत पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण आवेदन डाउनलोड करना होगा तथा UIDAI-द्वारा निर्धारित उपकरणों के ज़रिये बायोमेट्रिक्स उपलब्ध करवाने होंगे. जीवन प्रमाण डिजिटल प्रमाणपत्र के लिए किसी पेंशनभोगी के बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड करने के लिए UIDAI ने सभी मंज़ूर उपकरणों की सूची बना रखी है.

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय (MEITy) तथा डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने डाकिये के ज़रिये डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की डोरस्टेप सर्विस भी 2020 में लॉन्च की थी.

पेंशनभोगी गूगल प्लेस्टोर से पोस्टइन्फो एप्लिकेशन डाउनलोड कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

जीवन प्रमाणपत्र को बनाने तथा एकत्र करने के लिए भी सरकार डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवाती है. इस योजना में पब्लिक सेक्टर के 12 बैंक शामिल हैं, जो 100 बड़े शहरों में यह सुविधा प्रदान करते हैं.

पेंशनभोगी डोरस्टेप बैंकिंग (DBS) मोबाइल एप्लिकेशन या DSB की आधिकारिक वेबसाइट अथवा टोल-फ्री नंबरों - 18001213721, 18001037188 - के ज़रिये यह सर्विस बुक कर सकते हैं.

जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की एक और प्रक्रिया UIDAI आधार सॉफ्टवेयर में फेस ऑथेन्टिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है. इससे पेंशनभोगियों को किसी भी एन्ड्रॉयड उपकरण के ज़रिये डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जेनरेट करने का मौका मिल जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्मार्टफोन के ज़रिये पेंशनभोगी का एक लाइव फोटो भी क्लिक किया जाता है और उसे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के लिए जीवन प्रमाण ऐप पर अपलोड किया जाता है.

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