Budget 2023: आम बजट से पहले बड़ी राहत, अब Rupay Card और BHIM UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा GST

Budget 2023: पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी.

Budget 2023: आम बजट से पहले बड़ी राहत, अब Rupay Card और BHIM UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा GST

सरकार ने Rupay Card और BHIM UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है.

नई दिल्ली:

Budget 2023-24: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने आम बजट (Union Budget 2023)  पेश करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी. जिसमें आम लोगों को यह उम्मीद है कि उन्हें सरकार की ओर से थोड़ी राहत दी जाएगी. हालांकि, केंद्र सरकार ने बजट से पहले ही आम लोगों को एक बड़ी राहत दे दी है. जिसके तहत अब रुपे डेबिट कार्ड (Rupay Debit Card) और कम मूल्य के भीम-यूपीआई (BHIM UPI) पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी (GST) नहीं लगाया जाएगा. सरकार ने रुपे कार्ड (Rupay Card) और भीम-यूपीआई (BHIM UPI) ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर टैक्स छूट देने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी. सरकार की ओर से रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के मूल्य और 2,000 रुपये तक के कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बैंकों और सिस्टम प्रोवाइडर्स को रुपे डेबिट कार्ड या भीम के माध्यम से पेमेंट लेने या किसी को पेमेंट करने पर शुल्क लेने से रोकता है.

जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है. यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है. इसमें कहा गया है, ‘‘जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा. इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर टैक्स नहीं लगेगा.''

पिछले साल दिसंबर में यूपीआई ने 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 782.9 करोड़ डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है.

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