खास बातें
- टाटा ने सूचित किया कि प. बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने पट्टेदार को किसी भी तरह के नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति धारा पर सहमति जताई थी।
कोलकाता: टाटा मोटर्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प. बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने पट्टेदार को किसी भी तरह के नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति धारा पर सहमति जताई थी। उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स ने निगम द्वारा सिंगूर में भूमि को फिर से अपने कब्जे में लेने को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई शुरू हुई जिसमें टाटा के वकील समरादित्य पाल ने कहा कि निगम ने कंपनी को किसी भी तरह के नुकसान पर क्षतिपूर्ति पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति की राशि परियोजना पर कंपनी के वास्तविक खर्च के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति उपबंध टाटा मोटर्स तथा निगम के बीच हस्ताक्षित पट्टेदारी समझौते का हिस्सा है। मामले की सुनवाई जारी है और सोमवार को फिर सुनवाई होगी।