सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तंबाकू के विज्ञापन पर पाबंदी बहाल करने का फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है।
हाईकोर्ट ने तंबाकू के विज्ञापन पर लगी रोक पर पाबंदी लगा दी थी। हाईकोर्ट ने तंबाकू विज्ञापनों के लिए जारी गाइडलाइन को निलंबित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बॉम्बे हाईकोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एक भी वकील मौजूद नहीं था।
आज के आदेश के बाद एक बार फिर विज्ञापनों के साइज पर जारी दिशा-निर्देश लागू हो गए। अब यह विज्ञापन स्थानीय भाषा में भी दिखाई देंगे।
इस बीच, तंबाकू कंपनियों से मिलीभगत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है।
(इनपुट एनडीटीवीडॉकॉम से भी)