सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

सेबी ने अपने आदेश में पाया कि आरसीएफ़एल ने कुछ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर ब्याज के भुगतान की देय तिथि के संबंध में शेयर बाजार (तारीख से कम से कम 11 कार्य दिवस पहले) को पूर्व सूचना नहीं दी. साथ ही रिकॉर्ड तिथि के बारे में बताने में भी देरी की.

सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

सेबी कंनपियों पर नजर रखती है.

नयी दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की ऋण प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं. कंपनी को 45 दिन में जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है. सेबी ने अपने आदेश में पाया कि आरसीएफ़एल ने कुछ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर ब्याज के भुगतान की देय तिथि के संबंध में शेयर बाजार (तारीख से कम से कम 11 कार्य दिवस पहले) को पूर्व सूचना नहीं दी. साथ ही रिकॉर्ड तिथि के बारे में बताने में भी देरी की.

इसके अलावा, इसने ब्याज या मूलधन या दोनों देय होने के दो दिन के भीतर एक्सचेंज को इस बात का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया कि उसने एनसीडी के संबंध में ऐसे दायित्वों का समय पर भुगतान किया है.

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सेबी के न्यायिक अधिकारी जी रामर ने कहा, ‘‘31 मार्च, 2020 को समाप्त छमाही के लिए आरसीएफ़एल के ऑडिटर की राय से प्रतीत होता है कि ऋण प्रतिभूतियों/एनसीडी से प्राप्त आय को कुछ निश्चित निकाय.. कॉरपोरेट की ओर की ओर स्थानांतरित किया गया. इसमें समूह की कंपनियां भी शामिल हैं. आरसीएफएल ने इसका खुलासा नहीं किया.''