खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एवं मुंबई हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों से निजी सेवा संचालकों द्वारा वसूले जा रहे हवाई अड्डा विकास शुल्क को रद्द कर दिया है।
New Delhi: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एवं मुंबई हवाई अड्डों से यात्रा करने वाले यात्रियों से निजी सेवा संचालकों द्वारा वसूले जा रहे हवाई अड्डा विकास शुल्क (एडीएफ) को रद्द कर दिया है। न्यायालय के इस फैसले से दोनों हवाई अड्डों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का सफर यात्रियों के लिए सस्ता हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन और न्यायमूर्ति एके पटनायक की खंडपीठ ने स्वयंसेवी संगठन 'कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई करते हुए हवाई अड्डा विकास शुल्क को रद्द कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से इन दोनों हवाई अड्डडों से घरेलू यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिकट 200 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 1,300 रुपये सस्ता हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले से दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वयं सेवी संगठन की याचिका खारिज कर दी थी।