खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने पीडब्ल्यूसी के साझीदार गोपालकृष्णन और सत्यम के आंतरिक अंकेक्षक वीएस प्रभाकर गुप्ता को मिली जमानत खारिज कर दी है।
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम मामले में पीडब्ल्यूसी के साझीदार एस गोपालकृष्णन और सत्यम के आंतरिक अंकेक्षक वीएस प्रभाकर गुप्ता को मिली जमानत निरस्त कर दी और उन्हें 30 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पी सतशिवम और न्यायमूर्ति बीएस चौहान की पीठ ने गोपालकृष्णन और गुप्ता की जमानत रद्द कर दी और उन्हें 30 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। आत्मसमर्पण नहीं करने पर केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाएगी। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को देखने के बाद वह आरोपियों की जमानत रद्द कर रहा है। न्यायालय ने 18 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय द्वारा यह आदेश सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें सीबीआई ने गोपालकृष्णन और गुप्ता को दी गई जमानत रद्द करने की अपील की थी।