RBI ने इन 13 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, कहीं आपका बैंक भी तो शामिल नहीं?

RBI Penalty on 13 Co-operative Banks: रिजर्व बैंक ने इन 13 को-ऑपरेटिव बैंकों में सबसे अधिक जुर्माना श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank ,Chandrapur) पर लगाया है. इस बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

RBI ने इन 13 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, कहीं आपका बैंक भी तो शामिल नहीं?

RBI Impose Penalty on 13 Co-operative Banks: इन बैंकों पर नियमों की अनदेखी और आदेश का पालन न करने के कारण जुर्माना लगा है.

नई दिल्ली:

RBI Penalty on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के 13 को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है. इन बैंकों पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी और केंद्रीय बैंक के आदेश का पालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है. इसके तहत आरबीआई (RBI) की ओर से इन को-ऑपरेटिव बैंकों  पर 50 हजार रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक की ओर से सोमवार को इस बात की की घोषणा की गई है. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने इन 13 को-ऑपरेटिव बैंकों में सबसे अधिक जुर्माना श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank ,Chandrapur) पर लगाया है. इस बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

चलिए आपको बताते हैं कि RBI ने किन 13 को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है.

इन  बैंकों की सूची में श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक, चंद्रपुर (Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank, Chandrapur), वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, बीड (Vaidyanath Urban Co-operative Bank, Beed), वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Wai Urban Co-operative Bank), सतारा एंड इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक, इंदौर  (Satara and Indore Premier Co-operative Bank, Indore) , पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन (Patan Nagarik Sahakari Bank, Patan) द तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, मेघालय (The Tura Urban Cooperative Bank, Meghalaya) आदि शामिल हैं.

किस बैंक पर कितना लगाया गया जुर्माना

RBI  ने श्री कन्याका नागरी सहकारी बैंक,  चंद्रपुर पर सबसे अधिक 4 लाख रुपये,  वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, बीड पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके बाद  वाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सतारा एंड इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक, इंदौर पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं, पाटन नागरिक सहकारी बैंक, पाटन,  द तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, मेघालय  दोनों पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
 

इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Nagrik Sahakari Bank Maryadit), अमरावती; ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑपरेटिव बैंक (Amravati; Eastern & North-East Frontier Railway Co-operative Bank, जगदलपुर; जिजाऊ कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक (Jagdalpur; Jijau Commercial Co-operative Bank), कोलकाता; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Kolkata; Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit), बिलासपुर; एंड जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Bilaspur; and Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit), छतरपुर; नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Chhatarpur; Nagrik Sahakari Bank Maryadit), रायगढ़; जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Raigarh; Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit), और शहडोल सहकारी को-ऑपरेटिव बैंक (Shahdol  Co-operative Bank)  पर भी जुर्माना लगाया है. 

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