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विवाद समाधान योजना के लाभ के लिए समय के भीतर करें करों का भुगतान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि जो करदाता प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 का लाभ ले रहे हैं, उन्हें योजना के तहत राहत लेने के लिए निर्धारित समय के भीतर करों को भुगतान करना होगा.
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NDTV Profit हिंदी09:10 AM IST, 13 Sep 2016NDTV Profit हिंदी
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि जो करदाता प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना, 2016 का लाभ ले रहे हैं, उन्हें योजना के तहत राहत लेने के लिए निर्धारित समय के भीतर करों को भुगतान करना होगा.

सीबीडीटी ने बार-बार पूछे जाने प्रश्न (एफएक्यू) में कहा है, योजना के तहत देय कर का भुगतान निर्धारित तिथि को या उससे पहले किया जाना चाहिए.

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजना के तहत लाभ उठाने के लिए समय पर कर का भुगतान करें. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट में योजना की घोषणा करते हुए उन करदाताओं को एक मौका दिया था, जो कानूनी विवाद में फंसे हैं. इसके तहत वे लंबित मामलों का निपटान कर सकते हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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