दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर पैन नंबर बताना जल्द ही होगा अनिवार्य : जेटली

दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर पैन नंबर बताना जल्द ही होगा अनिवार्य : जेटली

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

घरेलू कालाधन पर लगाम लगाने की पहल के तहत सरकार जल्द ही दो लाख रुपये से अधिक के नकद में लेनदेन पर पैन संख्या बताना अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी करने जा रही है। लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी।

जेटली ने कहा, कालाधन के संबंध में कुछ बातें उठाई गई हैं। हम जल्द ही यह अधिसूचना लाने जा रहे हैं कि अगर आप दो लाख रुपये से अधिक का नकद में लेनदेन करते हैं तो आपको पैन संख्या बताना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह घरेलू कालेधन पर लगाम लगाने की दिशा में प्रयास है।

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जेटली ने 2015-16 के बजट अभिभाषण में एक लाख रुपये से अधिक के खरीद या ब्रिकी पर पैन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद सरकार को सांसदों, विधायकों, उद्योगों एवं अन्य पक्षों से इसके खिलाफ ज्ञापन प्राप्त हुआ था। जेटली ने कहा है कि खरीद या ब्रिकी के लिए यह रकम अब दो लाख रुपये होगी।