खास बातें
- रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के जोखिम को देखते हुए भारतीयों द्वारा ऑनलाइन विदेशी मुद्रा लेनदेन जिसमें मार्जिन राशि का भुगतान क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के जरिये होता है, सावधानी बरतने को कहा है।
मुंबई: रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय के ऑनलाइन कारोबार में बैंकों से सावधानी बरतने को कहा है, साथ ही इस तरह के विदेशी मुद्रा कारोबार में लगे भारतीयों को कानून के तहत कारवाई की भी चेतावनी दी है। रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के जोखिम को देखते हुए भारतीयों द्वारा ऑनलाइन विदेशी मुद्रा लेनदेन जिसमें मार्जिन राशि का भुगतान क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के जरिये होता है, सावधानी बरतने को कहा है। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर बैंकों को हिदायत दी है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कई इंटरनेट और इलेक्ट्रोनिक कारोबारी पोर्टल पर विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार शुरु किया गया है। इसमें भारतीयों को इस तरह की विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार में उंची आय की गारंटी की भी पेशकश की गई है। अधिसूचना में कहा गया है ऑनलाइन इंटरनेट पोर्टल चलाने वाली इन कंपनियों के विज्ञापनों में लोगों को विदेशी मुद्रा में कारोबार की पेशकश की गई है और शुरुआत में उनसे भारतीय रुपये में निवेश राशि देने को कहा गया है। कुछ कंपनियों ने एजेंट भी भर्ती किये हैं जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों से मिलकर उन्हें विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार करने अथवा उसमें निवेश के लिये संपर्क कर ऊंचे रिटर्न का भरोसा देते हैं। केन्द्रीय बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और विदेशों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से भुगतान प्राप्त कर रहा है उसके खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) तथा अन्य कानूनों के तहत कारवाई की जाएगी।