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शेयरों में गिरावट के बाद जागा आईडीबीआई बैंक, कहा - आरबीआई के जुर्माने का बैंक पर नहीं पड़ेगा असर

सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उस पर लगाए गए 3 करोड़ रुपये जुर्माने का बैंक पर 'कोई भौतिक प्रभाव' नहीं पड़ेगा. आईडीबीआई बैंक द्वारा बीएसई में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई ने बैंक पर 'आय स्वीकृति और संपत्ति वर्गीकरण' (आईआरएसी) मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
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NDTV Profit हिंदी09:08 AM IST, 13 Apr 2018NDTV Profit हिंदी
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सरकारी बैंक आईडीबीआई बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उस पर लगाए गए 3 करोड़ रुपये जुर्माने का बैंक पर 'कोई भौतिक प्रभाव' नहीं पड़ेगा. आईडीबीआई बैंक द्वारा बीएसई में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई ने बैंक पर 'आय स्वीकृति और संपत्ति वर्गीकरण' (आईआरएसी) मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

बैंक ने फाइलिंग में कहा, "यह सूचित करना है कि आरबीआई ने आईआरएसी मानदंडों के दिशानिर्देशों का पालन न करने को लेकर 10 अप्रैल, 2018 को भेजे पत्र के जरिए बैंक पर 30 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है."

फाइलिंग में आगे कहा गया, "आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि इस जुर्माने से बैंक पर किसी प्रकार का भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा."

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