खास बातें
- बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के क्षेत्र में पोर्टबेलिटी लागू करने की समयसीमा 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है।
हैदराबाद: बीमा नियामक इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के क्षेत्र में पोर्टबेलिटी (पॉलिसी बदले बगैर कंपनी बदलने की छूट) लागू करने की समयसीमा 1 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले, इरडा ने कहा था कि वह स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी योजना 1 जुलाई से लागू करेगा। इस योजना के तहत ग्राहक अपनी पॉलिसी बनाए रखते हुए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इरडा वेब आधारित सुविधा तैयार कर रहा है, जिसमें बीमाकर्ताओं द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा पालिसी के बारे में पूरी जानकारी होगी। उपभोक्ता जिस कंपनी से जुडना चाहते हैं, उस कंपनी तक इन आंकड़ों की पहुंच होगी। इरडा की विज्ञप्ति में कहा गया है कि वह वेब आधारित सुविधा तैयार कर रहा है और पोर्टेबिलिटी पहली अक्टूबर, 2011 से शुरू करेगा।