खास बातें
- हाईकोर्ट ने टाटा को दी गई जमीन वापस लिए जाने को सही ठहराया है। कोर्ट ने सिंगूर जमीन एक्ट को संवैधानिक और वैध बताया है।
कोलकाता: सिंगूर जमीन मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने टाटा को दी गई जमीन वापस लिए जाने को सही ठहराया है। कोर्ट ने सिंगूर जमीन एक्ट को संवैधानिक और वैध बताया है। राज्य में सरकार बनने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने एक नया बिल पास कर टाटा कंपनी की करीब एक हजार एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। टाटा ने इसके विरोध में कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट ने इस जमीन के अधिग्रहण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।