सोमवार से GST का नया दर होगा लागू, करनी होगी आपको अपनी जेब ढीली  

जीएसटी परिषद के फैसले के लागू होने के साथ ग्राहकों को सोमवार यानि 18 जुलाई से  5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के अलावा आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक किए गए और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा.

सोमवार से GST का नया दर होगा लागू, करनी होगी आपको अपनी जेब ढीली   

GST का नया दर सोमवार से होगा लागू

नई दिल्ली :

जीएसटी परिषद के फैसले के लागू होने के साथ ग्राहकों को सोमवार यानि 18 जुलाई से  5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के अलावा आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक किए गए और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, ₹1,000/दिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मानचित्र और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत GST लगेगा. जबकि टेट्रा पैक औऱ चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18 प्रतिशत GST लगेगा.

पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala SItharaman) की अध्यक्षता में GST परिषद् की बैठक हुई थी. बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे. उस बैठक में जीएसटी परिषद ने छूट सूची में कटौती की थी और कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया था. Rate Rationalisation पर मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) की एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर परिषद ने उन वस्तुओं के लिए शुल्क व्युत्क्रमण (Duty Inversion)  को भी हटा दिया था जहां इनपुट पर कर( Tax)  आउटपुट पर करों से अधिक थे.

मुद्रण, लेखन या स्याही जैसे उत्पादों; काटने वाले ब्लेड, कागज काटने वाले चाकू और पेंसिल शार्पनर के साथ लगा हुआ चाकू;  एलईडी लैंप; ड्राइंग और मार्किंग उपकरणों से जुड़े शुल्क विसंगति को ठीक करने के लिए समवार से इन वस्तुओं की कीमत 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा.

साथ ही सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.

सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और श्मशान घाटों के लिए काम के अनुबंध जैसी कुछ सेवाओं पर भी कर मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा.

इसके अलावा, ओस्टोमी उपकरणों पर और रोपवे द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर 18 जुलाई से GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा.

ट्रक, माल ढुलाई, जहां ईंधन की लागत शामिल है, को किराए पर लेने पर अब 18 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी की दर से GST लगेगा. 

पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से आने-जाने वाले यात्रियों के परिवहन पर जीएसटी में छूट केवल इकोनॉमी क्लास तक ही सीमित रहेगी. RBI, IRDA और SEBI जैसे नियामकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा.

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बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, व्यक्ति केवल कला या संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग के लिए जीएसटी छूट का दावा कर सकेंगे. साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे बैटरी पैक से लैस हों या नहीं, 18 जुलाई से उनपर सिर्फ 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी लगाया जाएगा.