खास बातें
- अब पीएफ निकासी के लिए पुरानी कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
- पिछली कंपनी से किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है
- ये सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास यूएएन नंबर है
नई दिल्ली: पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को अब एंप्लॉयर से मंजूरी नहीं लेनी होगी. अब कर्मचारियों को ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अपनी पूर्व नियोक्ता कंपनी से किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त नहीं करना पड़ेगा. कुल मिलाकर अब आपको पीएफ का पैसा निकलवाने के लिए पुरानी कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
कर्मचारी राज्य भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों के लिए काफी राहत लेकर आया है. ईपीएफओ के नए नियमों के तहत आपको अपनी पिछली कंपनी से किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज हासिल करने की जरूरत नहीं है.
ईपीएफओ करेगा यूएएन बेस्ड फॉर्म 19 जारी
इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नबर यानी यूएएन नंबर है, उन्हें पिछली कंपनी से किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है.इसके लिए ईपीएफओ ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर पर आधारित फार्म नंबर 19 निकाला है जिसके जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसा निकाल सकते हैं.
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यूएएन नंबर, केवाईसी और आधार कार्ड रखें अपडेट
आपको ये भी बता दें कि ये सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास यूएएन नंबर है. साथ ही जिन लोगों ने अपनी केवाईसी की जानकारी और आधार कार्ड की सूचना अपडेट रखी है. उन्हें ही ये सुविधा मिलेगी.फिलहाल ईपीएफओ ने ये सुविधा सिर्फ ऑफलाइन दी है लेकिन जल्द ही इसे ऑनलाइन भी कर दिया जाएगा. यूएएन नंबर पर आधारित फार्म 19 के जरिये आपको एंप्लायर के हस्ताक्षर या सत्यापण की जरूरत नहीं होगी. अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है तो आपको पीएफ का पैसा आसानी से मिल जाएगा.
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कब निकाल सकते हैं पीएफ
नए ईपीएफ अकाउंट की योजना से अब ईपीएफ का पैसा नौकरी के 10 साल पूरे होने पर निकाल सकते हैं.ईपीएफ में से 8.33 फीसदी पेंशन में जाता है और बाकी की राशि पीएफ में जाती है.ईपीएफ से पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.पीएफ का पैसा बीमारी का इलाज, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर निकाल सकते हैं.अगर दो महीने से बेरोजगार हैं तो पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं.पीएफ खाता खोलने के 5 साल के अंदर पैसे निकालने पर टैक्स लगता है.