नई दिल्ली:
दिल्ली की तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने आज सीएजी ऑडिट कराने के राज्य सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दिल्ली हाइकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है।
रिलायंस की बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के अलावा टाटा पावर ने भी कहा है कि इस ऑडिट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
इन कंपनियों की राय में सीएजी ऐक्ट की धारा 20 के तहत निजी कंपनियों की ऑडिीटग नहीं की जा सकती।