यह ख़बर 23 नवंबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

ब्रिटेन ने भारतीय पेशेवरों के लिए वीसा नियमों में ढील दी

खास बातें

  • ब्रिटेन ने 'इंट्रा-कम्पनी ट्रांसफर (आईसीटी)' के जरिए देश में प्रवेश करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए प्रवासी नियमों में ढील दी है।
लंदन:

ब्रिटेन ने 'इंट्रा-कम्पनी ट्रांसफर (आईसीटी)' के जरिए देश में प्रवेश करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए प्रवासी नियमों में ढील दी है।

हाउस ऑफ कॉमंस में गृह मंत्री थेरेसा मे द्वारा जारी बयान में शामिल प्रवासी नियमों में बदलाव के तहत आईसीटी श्रेणी के तहत प्रवेश करने वाले पेशेवरों के देश में रहने की अवधि को पांच साल से बढ़ाकर नौ साल कर दिया गया है।

भारती और अन्य विदेशी कम्पनियों की चिंता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

गृह मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक भारत की सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य कम्पनियां अपने कर्मचारियों को ब्रिटेन के कार्यालय में भेजने के लिए आईसीटी मार्ग का सहारा लेती हैं।

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नई सुविधा उन कर्मचारियों के लिए होगी, जिन्हें वेतन के रूप में सलाना डेढ़ लाख पाउंड (2.4 लाख डॉलर) या अधिक मिलता है।