खास बातें
- विवाद का विषय बने कीटनाशक एंडोसल्फान के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के लिए रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया।
New Delhi: विवाद का विषय बने कीटनाशक एंडोसल्फान के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने आठ सप्ताह के लिए रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि मानव जीवन किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने निर्देश में कहा, संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार) के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों और, विशेषकर सावधानी बरतने के सिद्वांत के मद्देनजर, हम देशभर में एंडोसल्फान के उत्पादन और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का अंतरिम आदेश देते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध डेमाक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) की याचिका पर न्यायालय की पीठ ने सभी सरकारों (विभागों) को निर्देश दिया है कि वे एंडोसल्फान के विनिर्माताओं को दिए गए उत्पादन लाइसेंस पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दें। इसके साथ ही न्यायालय ने एंडोसल्फान का मानव जीवन और पर्यावरण दोनों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का दो समितियों द्वारा विस्तृत अध्ययन करने का भी आदेश दिया है। एक समिति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक के नेतृत्व में मानव जीवन पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेगी, जबकि दूसरी समिति कृषि आयुक्त के नेतृत्व में बनाई जाएगी जो कि पर्यावरण एवं फसलों पर एंडोसल्फान के प्रभाव का आठ सप्ताह में अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी।