यह ख़बर 01 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

दूसरे बैंकों के एटीएम का फ्री इस्तेमाल सिर्फ 5 बार

खास बातें

  • दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल खाते में बकाया राशि की जानकारी जैसे गैर-वित्तीय कार्यों के लिए अब 5 अवसर ही उपलब्ध होंगे।
New Delhi:

बैंकिंग लेन-देन के लिए एटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि बैंकों को ग्राहकों के खाते से गलती से निकाली गई राशि शिकायत दर्ज होने के सात दिन के भीतर खाते में डालनी होगी। वहीं दूसरी ओर, बुरी खबर यह है कि दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल खाते में बकाया राशि की जानकारी जैसे गैर-वित्तीय कार्यों के लिए करने वाले लोगों को अब इसके सीमित अवसर ही उपलब्ध होंगे। ग्राहक अब दूसरे बैंकों से महीने में केवल पांच बार ही धन की निकासी अथवा बकाये की जानकारी ले सकेंगे। अभी तक ग्राहक दूसरे बैंकों के एटीएम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पांच बार धन निकाल सकते थे, जबकि बैलेंस की जानकारी, पिन बदलने और मिनी स्टेटमेंट की सुविधा का बिना शुल्क दिए जब चाहे इस्तेमाल कर सकते थे। रिजर्व बैंक के एक निर्देश के मुताबिक, बैंक अन्य बैंकों के ग्राहकों को नकदी लेनदेने के साथ ही अन्य गैर-वित्तीय सुविधाएं अब सीमित संख्या में देंगे। आमतौर पर एक बैंक अन्य बैंकों के ग्राहकों को अपने एटीएम से बिना किसी शुल्क के पांच बार वित्तीय लेनदेन की सुविधा देता है। अब इसमें खाते में बकाये की जानकारी को भी शामिल कर लिया गया है।


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