वित्तमंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज कहा कि बैंकों के विलय से कर्मचारियों के हित प्रभावित नहीं होंगे। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में यह आश्वासन दिया।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अधिनियम 1955 की धारा 35 (।) के तहत एसबीआई के अनुषंगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक की आस्तियों और दायित्वों सहित उनके कारोबार को अधिगृहित करने के लिए उनके साथ बातचीत करने के भारतीय स्टेट बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने एसबीआई के हवाले से बताया कि अनुषंगी बैंकों के कर्मचारियों का हित प्रभावित नहीं होगा। बैंकों का विलय किए जाने पर कर्मचारियों. अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले समग्र वेतन एवं भत्ते विलय किए जाने वाले बैंकों के कर्मचारियों. अधिकारियों को दिए जा रहे वित्त एवं भत्ते से कम नहीं होंगे।
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