वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि खेती से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स न लगता है और न ही लगने वाला है.' अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही. वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने कृषि आय पर आयकर का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी.
जेटली ने कई बार इस बात को दोहराया और विपक्ष को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह भ्रम पैदा करना कि कृषि आय पर आयकर लगाने का प्रावधान किया गया है, पूरी तरह गलत है. आयकर अधिनियम के सेक्शन 10 के तहत स्पष्ट है कि कृषि पर आयकर नहीं लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि यह संसद के विधायी अधिकार से ही बाहर है. उन्होंने कहा कि यह तो राज्य का विषय है.
हालांकि बीजू जनता दल के भृतुहरि मेहताब ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कृषि आय को भी जोड़ने का प्रावधान है, ऑनलाइन फॉर्म में है और यह प्रावधान कृषि आय को आयकर के दायरे में लाता है. बीजद ने वित्त मंत्री के जवाब से असंतोष जताते हुए सदन से वाकआउट किया.
(इनपुट भाषा से)