एस्सार के प्रवर्तक रवि रुईया की विदेश जाने की अनुमति देने की याचिका खारिज

एस्सार के प्रवर्तक रवि रुईया की विदेश जाने की अनुमति देने की याचिका खारिज

रवि रुईया (फाइल फोटो)

उच्चतम न्यायालय ने एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुईया की कारोबार के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कोई ढील नहीं देना चाहती. रुईया, 2जी घोटाले से जुड़े एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और अरण मिश्र की पीठ ने किसी व्यक्ति का नाम लिये बिना कहा, ‘‘हमने एक व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति दी लेकिन वह लौट कर नहीं आया. धन संपत्ति के मामले में वह आपसे कम नहीं है. अब हम कोई ढील नहीं देना चाहते हैं. एक बार धोखा खाने के बाद अब हम इस मुद्दे पर सोच विचार कर ही फैसला करेंगे. हम किसी के भी साथ उदारता नहीं बरतेंगे.’’

उच्चतम न्यायालय ने इसके बाद रुईया की विदेश जाने की याचिका को खारिज कर दिया. रुईया कामकाज के सिलसिले में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करना चाहते थे. पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और फैसले की प्रतीक्षा है और ऐसे परिवेश में वह रुईया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दे सकती.

उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पीठ के समक्ष पेश हुए. उन्होंने कहा, ‘‘यदि किसी मिस्टर एक्स ने अदालत को धोखा दिया तो उसका खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिये.’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘क्योंकि आप भी उसी स्थिति में हैं.’’ पीठ ने कहा, ‘‘उन्होंने भी अपनी संपत्तियों का ब्योरा और गारंटी दी थी, लेकिन अब वह कहता है कि मैंने भारत में अपनी संपत्ति बेच दी है।


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