यह ख़बर 18 अगस्त, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सेबी ने एगोन के म्युचुअल फंड लाइसेंस को रद्द किया

खास बातें

  • सेबी ने नीदरलैंड के वित्तीय सेवा समूह एगोन का पंजीकरण रद्द कर दिया है। पंजीकरण रद्द होने के बाद समूह देश में म्युचुअल फंड कारोबार नहीं कर सकेगा।
New Delhi:

बाजार नियामक सेबी ने नीदरलैंड के वित्तीय सेवा समूह एगोन का पंजीकरण रद्द कर दिया है। पंजीकरण रद्द होने के बाद समूह देश में म्युचुअल फंड कारोबार नहीं कर सकेगा। एगोन ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से संपर्क कर लाइसेंस रद्द करने का अनुरोध किया था। सेबी ने बयान में कहा, एगोन म्युचुअल फंड के अनुरोध पर सेबी ने एगोन म्युचुअल फंड के पंजीकरण को रद्द करने के साथ एगोन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में काम करने की मंजूरी को भी वापस ले लिया है। वर्ष 2008 में एगोन को भारत में रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के साथ संपत्ति प्रबंधन कारोबार शुरू करने की सेबी से मंजूरी मिली थी। हालांकि एक महीने में ही दोनों कंपनियों ने अलग होने का निर्णय किया।


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