यह ख़बर 25 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी

2जी लाइसेंस रद्द करने पर फैसला एक महीने में

खास बातें

  • दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि वह राजा द्वारा 2008 में कथित रूप से अयोग्य कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द करने के बारे में एक महीने में फैसला करेगा।
नई दिल्ली:

दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि वह पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा 2008 में कथित रूप से अयोग्य कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द करने के बारे में एक महीने में फैसला करेगा। दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने कहा, हमने जिन 85 लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंसधारक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया था उन सभी के जवाब मिल गए हैं। हम कानूनी रूप से उसकी जांच कर रहे है। उनपर एक महीने में फैसला कर लिया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय ने दो मुद्दों, लाइसेंस प्राप्त करने में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने तथा समय के अंदर सेवा शुरू नहीं करने..., पर कंपनियों को नोटिस दिए थे। अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस रद्द करने को लेकर परिचालकों को अपना जवाब देने के लिए 60 दिन का समय दिया था। कुछ मामलों में 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई जबकि कुछ में अभी भी समय बाकी है। राजा पर 2008 में बिना नीलामी के 122 लाइसेंस जारी करने के आरोप हैं जिससे सरकार को 1.76 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। मामले की जांच कई जांच एजेंसियां कर रही हैं। संसदीय समिति भी मामले को देख रही है। जिन कंपनियों को नोटिस दिए गए थे, उनमें एतिसलात डीबी (अब स्वान टेलीकॉम), वीडियोकान टेलीकॉम (पहले डाटाकॉम), एस टेल, यूनिनोर और अन्य कंपनियां शामिल हैं।


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