हिंदुओं को कई राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी समुदाय के धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य की आबादी के आधार पर राज्यवार निर्धारित होना चाहिए. कोर्ट के समक्ष एक पीआईएल दाखिल कर उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने की मांग की गई है, जहां उनकी आबादी दूसरे समुदायों से कम हैं. इस मामले के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं आशीष भार्गव