सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई. हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी दे दी. लेकिन अब राहुल गांधी को दोषसिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा.