केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी और न्यूज वेबसाइट के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनके मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उम्र के हिसाब से सामग्री का वर्गीकरण करना होगा. केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी.
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