जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने सोमवार को 6 आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई. विशेष अदालत ने तीन दोषियों सांझी राम, परवेश दोशी और दीपक खजुरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, हेड कांस्टेबल तिलकराज, असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर आनंद दत्ता और एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) सुरेंद्र वर्मा को 5-5 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.