जम्मू कश्मीर के कठुआ गैंगरेप केस में पठानकोट सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 8 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद हत्या करने के आरोप में कुल 7 आरोपियों में से 6 आरोपी को दोषी करार दिया है. जबकि एक आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. कुल 8 आरोपियों में एक नाबालिग भी है. कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले की जांच में जुटी पुलिस ने कहा था कि आरोपियों में से एक सांझी राम ने हत्या की बात कबूल ली. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे बच्ची के अपहरण के चार दिनों बाद बलात्कार की बात पता चली और बलात्कार में अपने बेटे के भी शामिल होने का पता चला. इसके बाद उसने बच्ची की हत्या करने का निर्णय लिया.