उन्नाव से लेकर कठुआ तक नाबालिगों से गैंगरेप की ख़बरों के बाद सबने नाबालिगों से रेप पर फांसी की मांग की. सरकार ने भी बाकायदा कानून में बदलाव कर दिया और कहा कि छह महीने के भीतर न्याय की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए. लेकिन क्या व्यावहारिक तौर पर ये मुमकिन है?