केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फ़ेक न्यूज़ को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए हैं. फ़ेक न्यूज़ चलाने पर पत्रकार की मान्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है. सूचना प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक़ पहली बार फ़ेक न्यूज़ चलाने पर पत्रकार की मान्यता छह माह के लिए निलंबित होगी. दूसरी बार फ़ेक न्यूज़ चलाने का दोषी पाए जाने पर एक साल के लिए और तीसरी बार ऐसा करने पर हमेशा के लिए पत्रकार की मान्यता रद्द हो सकती है.