सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च (Republic day Tractor Rally) पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को तय करना है कि किसानों को राजधानी में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए या नहीं, या कितने लोगों को इजाजत दी जाए. क्या केंद्र और पुलिस को यह बताने की जरूरत है कि उनके पास पुलिस ऐक्ट के तहत शक्तियां हैं.दिल्ली पुलिस ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने का आदेश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को मामले में आगे सुनवाई करेगा.