इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए

मुख्तार अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके जेल से बाहर निकालने पर सुरक्षा की मांग की गई थी

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माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो).
प्रयागराज:

माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है. मुख्तार अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें जेल से बाहर निकालने पर सुरक्षा की मांग की गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद डीजी जेल को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्तार अंसारी ने हाईकोर्ट से उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की थी. मुख्तार ने पत्नी अफशा अंसारी के जरिए याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने बाद निर्देश दिए. कोर्ट ने डीजी जेल को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. 

हईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर निकालने और कोर्ट से पहले रास्ते में कहीं पर भी रोकने, ठहराने पर रोक लगाई है. मीडिया को भी काफिले से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सज़ा सुनाई थी. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया. अफजाल अंसारी को चार साल की सजा दी गई और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया.

अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. दरअसल, उनकी सदस्यता रद्द करने का यह फैसला बीते दिनों गैंगस्टर एक्ट में उन्हें हुई चार साल की सजा के बाद लिया गया है. अफजाल अंसारी की सदस्यता को 29 अप्रैल से रद्द किया गया है.

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