अगर आप पशुपालन करते हैं और स्वदेशी नस्ल की गाय पाल रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काम की है. दरअसल, यूपी सरकार की 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना' के तहत पशुपालकों को हाई क्वालिटी वाली स्वदेशी गायों के पालन के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. योजना का उद्देश्य प्रदेश में स्वदेशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देना और दूध उत्पादन में वृद्धि करना है. सरकार की तरफ से गांव-देहात तक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे है.
किन गायों पर मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत गिर, साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा और गंगातीरी नस्ल की गायों को शामिल किया गया है. यदि ये गायें सरकार द्वारा निर्धारित दूध प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं, तो पशुपालकों को इंसेंटिव मनी दी जाएगी.
कितनी मिलेगी इंसेंटिव मनी?
योजना के तहत पात्र पशुपालकों को 10 हजार रुपये या 15 हजार रुपये तक की इंसेंटिव धनराशि दी जाएगी. राशि का निर्धारण गाय की दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार की यह योजना मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के सभी जिलों में लागू है. इसकी खास बात है कि राज्य का कोई भी पात्र पशुपालक योजना का लाभ उठा सकता है.
एक पशुपालक को कितनी गायों पर मिलेगा लाभ?
योजना के तहत एक पशुपालक को लगभग दो गायों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकता है. वहीं गाय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय ब्यात (बछड़ा देने) के लिए उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही यह लाभ दिया जाएगा.
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इसके अलावा, पशुपालकों को गाय के ब्यात (बछड़ा देने) की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा.
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर किया जा सकता है. हालांकि पोर्टल पूरी तरह सक्रिय होने तक पशुपालक ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन पत्र संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है.
डीबीटी के जरिए खाते में आएगा पैसा
योजना के तहत स्वीकृत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी. इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनी रहेगी.
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