India | बुधवार अप्रैल 29, 2015 09:30 PM IST बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य में गौवंश हत्या बंदी कानून पर स्टे देने से मना कर दिया है। लेकिन अपने पास गौवंश मांस रखने वालों को ये कहकर राहत दी है कि 3 महीने उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई ना करे। क्योंकि ये कानून अचानक से आया है।