India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार अक्टूबर 13, 2018 02:47 AM IST लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.